(चंडीगढ़) हरियाणा में अब अध्यापकों के तबादले नई नीति के तहत होंगे, क्योंकि हरियाणा सरकार ने ऑनलाइन तबादला नीति में बदलाव को मंजूरी प्रदान कर दी है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में 4 नवंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में इस बदलाव के ड्राफ्ट को मंजूर किया गया था। जिसके बाद शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने संशोधित तबादला नीति की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ ही हरियाणा में शिक्षकों के तबादलों के नियम बदल गए हैं। पहली बार 2016 में वार्षिक तबादलों को सुनिश्चित करने के लिए इस पॉलिसी को लागू किया गया था। जिसके तहत 2016, 2017, 2019 और 2022 में ही तबादले हुए। 2025 के इस संशोधन का उद्देश्य अस्पष्टताओं को दूर करना और पूरी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करना है। नई संशोधित पॉलिसी की अधिसूचना जारी होने के बाद राज्य में जल्द ही शिक्षकों के भारी संख्या में तबादले होने का अनुमान है। नई तबादला नीति के तहत राज्य में तीन विशेष जगह पर तैनाती वाले शिक्षकों को 10 फ़ीसदी अतिरिक्त वेतन (बेसिक/डीए) दिया जाएगा।
दूर-दराज के इलाज इलाकों में पोस्टिंग पाने वाले शिक्षकों के मूल वेतन में 10% की बढ़ोतरी : इस नई पॉलिसी के तहत दूर-दराज के इलाकों में पोस्टिंग पाने वाले शिक्षकों को उनके मूल वेतन में 10% की बढ़ोतरी और हर महीने 10000 रुपए का विशेष भत्ता मिलेगा। हरियाणा की ऑनलाइन शिक्षा तबादला नीति 2020 में कुल चार अहम बदलाव किए गए हैं। अति पिछड़ा या संवेदनशील माने जाने वाले इलाकों में तैनाती वाले शिक्षकों को अतिरिक्त 10 फ़ीसदी वेतन देने का फैसला लिया गया है। नई शिक्षक तबादला नीति के तहत पलवल के हथीन ब्लॉक, पंचकूला के मोरनी ब्लॉक और नूंह में तैनाती वाले शिक्षकों को 10 फ़ीसदी अतिरिक्त वेतन दिया जाएगा। इसी तरह इन इलाकों में सेवा दे रहे अतिथि शिक्षकों को 10000 रुपए महीना अतिरिक्त दिया जाएगा। यह पॉलिसी मौजूद जॉन सिस्टम को खत्म कर 80 अंकों की मेरिट प्रणाली लागू करेगी। जिसके आधार पर तबादले होंगे। साथ ही पति-पत्नी को एक साथ ट्रांसफर का लाभ नहीं मिलेगा। यानी दोनों में से सिर्फ एक साथी को ही इसका लाभ मिल पाएगा। नई पॉलिसी के तहत मोरनी, हथीन और नूंह जैसे पिछड़े इलाकों में तैनात शिक्षकों को अतिरिक्त वित्तीय लाभ प्रदान करना है।
तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की मेरिट 80 नंबर की बनेगी : नई शिक्षक तबादला नीति में उम्र को सबसे अधिक वरीयता दी गई है। तबादले के लिए आवेदन करने वाले शिक्षकों की मेरिट 80 नंबरों की बनेगी। इसमें अकेले 60 अंक उम्र के हैं। यानी जिन शिक्षकों की अधिक उम्र है उन्हें अधिक नंबर मिलेंगे। इसके बाद महिला, महिला मुखिया परिवार, विधुर, विधवा, दिव्यांग, गंभीर बीमारी से पीड़ित शिक्षक और बेहतर रिजल्ट वाले शिक्षकों को अधिकतम 20 नंबर मिलेंगे।
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