(हरियाणा) कुरुक्षेत्र, उप मंडल अधिकारी नागरिक अभिनव सिवाच ने बताया कि राजस्व संपदा पिहोवा खंड के इस्माईलाबाद में 5.5 एकड़ में पनप रही एक अवैध कॉलोनी में जिला प्रशासन की मदद से तोड़फोड़ की कार्यवाही अमल में लाई गई।
5.5 एकड़ में पनप रही दो अवैध कॉलोनी: ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल के साथ डीटीपी की टीम ने पिहोवा में राज्यसभा संपदा पिहोवा के खंड इस्माईलाबाद में स्थित लगभग 5.5 एकड़ में पनप रही दो अवैध कॉलोनी में बनी सड़के, सीवरेज और मेनहाल तथा गेट के अवैध निर्माण को पीले पंजे से हटाया गया।
प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे आकर प्लाट न खरीदे : एसडीएम अभिनव सिवाच ने बताया कि डीपी विभाग के पास राज्यसभा राज्यसभा संपदा पिहोवा के खंड इस्माईलाबाद में लगभग 5.5 एकड़ में पनप रही एक अवैध कॉलोनी पर पनपने का मामला आया था। जिसके उपरांत विभाग द्वारा भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों को एचडीआर एक्ट 1975 की धाराओं के तहत नोटिस जारी कर जरूरी अनुमति लेने के आदेश दिए थे। परंतु भूस्वामी और प्रॉपर्टी डीलरों ने ना तो अवैध कॉलोनी में किया जा रहे निर्माण कार्यों को रोका और ना ही विभाग से अनुमति प्राप्त की। इस पर कार्रवाई करते हुए विभाग द्वारा इन अवैध कॉलोनी में निर्माण को नष्ट करने का काम किया गया है। उन्होंने लोगों को सचेत करते हुए कहा कि सस्ते प्लेटों के चक्कर में प्रॉपर्टी डीलर के बहकावे आकर प्लाट न खरीदे और ना ही किसी प्रकार का निर्माण कार्य करें। इतना ही नहीं जमीन की खरीद करने से पहले डीटीपी कार्यालय से कॉलोनी की वैधता और अवैधता के बारे में जानकारी प्राप्त कर ले। सभी तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी रजिस्ट्री करने से पहले सरकार द्वारा जारी हिदयातों की पालना करें। ग्रुप हाउसिंग स्कीम में दीनदयाल हाउसिंग स्कीम व अफॉर्डेबल ग्रुप हाउसिंग स्कीम के तहत 5 एकड़ भूमि पर लाइसेंस प्रदान किया जाता है, जिसमें आवेदन करके कॉलोनी काटने की जरूरी अनुमति प्राप्त की जाती है।
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