रिटर्न भरने के लिए 20 दिन से भी कम समय, देरी पर लगेगा जुर्माना

vardaannews.com

वित्त वर्ष 2024-25 (आकलन वर्ष 2025-26) के लिए आईटीआर भरने का काम चल रहा है। आयकर विभाग ने इस साल करदाताओं को आईटीआर भरने के लिए अतिरिक्त समय दिया है। आमतौर पर इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई को समाप्त हो जाती है, लेकिन इस बार आइटीआर फाइलिंग के लिए डेढ़ महीने का समय और मिला है। हालांकि अभी यह डेडलाइन भी करीब है और अब करदाताओं के पास 20 दिन से कम समय बचा है। अगर आपने अभी तक आइटीआर नहीं भरा है तो जल्दी भर दे। क्योंकि डेड लाइन बीतने के बाद इसके लिए आपको पेनल्टी देना पड़ सकता है।

15 सितंबर तक का समय: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए बिना ऑडिट वाले करदाताओं के लिए आईटीआर भरने की अंतिम तारीख 15 सितंबर तक है। आयकर कानून के अनुसार आयकर रिटर्न भरना सभी करदाताओं की जिम्मेदारी है। यह न केवल आयकर कानून का पालन करने के लिए आवश्यक है, बल्कि सभी आय स्रोतों की घोषणा, योग्य खर्चों में कटौती और आयकर विभाग को कर दायित्वों की रिपोर्टिंग के लिए भी जरूरी है। अगर आप 15 सितंबर तक आइटीआर नहीं भरते हैं तो जुर्माने के साथ 31 दिसंबर तक देर से रिटर्न कर सकते हैं।

देर से आयकर रिटर्न दाखिल करने के नुकसान: अगर आपको शेयर बाजार, म्युचुअल फंड, संपत्ति या व्यवसाय से कोई पूंजीपत नुकसान हुआ है तो आप इसे अगले वित वर्षों में अपनी आय के साथ समायोजित कर सकते हैं। आप 15 सितंबर की डेडलाइन तक आईटीआर फाइल नहीं करते तो, इस नुकसान को आगे ले जाने की सुविधा खो देंगे। हाउस प्रॉपर्टी से होने वाले नुकसान को भी कैरी फॉरवर्ड किया जा सकता है, भले ही रिटर्न देर से भरे। अंतिम तिथि के बाद रिटर्न भरते हैं तो आपको बकाया कर राशि पर प्रति माह या माह के हिस्से के लिए एक फ़ीसदी की दर से ब्याज देना होगा। देर से रिटर्न भरने पर आपका कानून की धारा 234एफ के तहत जुर्माना लगाया जाता है। यदि आपकी कुल आय 5 लाख से ज्यादा है तो 5 हजार की पेनल्टी लगेगी। वहीं अगर आपकी आय 5 लाख से कम है तो यह शुल्क 1000 रुपए होगा। यह शुल्क उन सभी करदाताओं पर लागू होगा जो समय पर रिटर्न नहीं भरते।

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