2021 में पुलिस एसआई भर्ती परीक्षा में पेपर लीक के मामले में हाई कोर्ट में अपना फैसला सुना दिया है।
जस्टिस समीर जैन की एकल पीठ ने कहा, इस परीक्षा की पूरी प्रक्रिया भ्रष्टाचार और धांधली से प्रदूषित हो चुकी थी। जिन लोगों पर इस परीक्षा की पवित्रता बनाए रखने की जिम्मेदारी थी, वहीं इसमें शामिल होकर युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ कर बैठे। घर का भेदी लंका ढाए वाली कहावत यहां सटीक बैठती है।
हाई कोर्ट ने इस मामले में राजस्थान पब्लिक सर्विस कमिशन (आरपीएससी )के 6 सदस्यों की संलप्तता पर टिप्पणी करते हुए कहा, जनहित के संरक्षक ही युवाओं के भविष्य से विश्वास घात कर बैठे। अगर यह परीक्षा रद्द नहीं की जाती तो राज्य की कानून व्यवस्था पर खतरा हो सकता था। इसके साथ ही कोर्ट में आरपीएससी के मिला एफ पीआईएल दर्ज करने का भी आदेश दिया ।
2021 में एसआई, प्लाटून कमांडर के 859 पद पर भर्ती: एसआईटी रिपोर्ट एफआईआर में आरपीएससी के तत्कालीन सदस्य बाबूलाल कटारा और रामू रैका की भूमिका पाई गई थी। दरअसल आरपीएससी ने 2021 में एसआई और प्लाटून कमांडर के 859 पदों के लिए भर्ती निकाली गई थी। परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे तो जांच एसओजी को सोफी गई। इस मामले में 50 से अधिक ट्रेनी सहित कई लोग गिरफ्तार हुए।
*भाजपा सरकार के मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने फैसले को सत्य की जीत बताया। उन्होंने कहा इस भर्ती परीक्षा में 500 से अधिक उम्मीदवार धोखाधड़ी से पास हुए थे।
*नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी फैसले का स्वागत किया और कहा कांग्रेस हमेशा युवाओं के साथ है।
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