(हरियाणा) रोहतक में जमीन विवाद से जुड़े एक मामले में कोर्ट ने थाना कलानौर के तत्कालीन एसएचओ समेत चार पुलिस कर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि आरोपियों के खिलाफ 24 घंटे के भीतर मामला दर्ज कर आगामी 14 अगस्त तक रिपोर्ट पेश की जाए। यह फैसला 30 जुलाई को सुनाया गया जो की घटना के 2 साल 2 महीने और 15 दिन बाद आया है।
एडवोकेट ईशा खन्ना ने कोर्ट में शिकायत दी थी कि उनके परिवार का संपत्ति विवाद गांव के ही रिटायर्ड एएसआई विजय से चल रहा है। आरोप है कि 29 अक्टूबर 2021 को विजय अपने 6-7 साथियों के साथ उनके घर में जबरन घुसा और उनके व उनकी मां पर हमला कर दिया। हमले के बाद मेडिकल जांच करवाई गई। लेकिन पुलिस ने एफआईआर दर्ज नहीं की। उल्टा, 11 फरवरी 2022 को ईशा खन्ना व उनके परिजनों के खिलाफ ही मामला दर्ज कर लिया गया।
ईशा खन्ना ने आरोप लगाया कि मामले की जांच कर रहे हेड कांस्टेबल सुशील, तत्कालीन एसएचओ इंस्पेक्टर रमेश कुमार, हेड कांस्टेबल रीना और उस समय वर्तमान रहे एसएचओ इंस्पेक्टर राजवीर सिंह ने पक्षपात पूर्ण रवैया अपनाया। उन्होंने आरोप लगाया कि उन्हें थाने बुलाकर पूछताछ की गई। जो की सीआरपीसी की धारा 160 (1) का उल्लंघन है। इस धारा के अनुसार किसी महिला को उसके निवास स्थान के अतिरिक्त पूछताछ के लिए थाने नहीं बुलाया जा सकता। कहा कि 16 मार्च 2022 को विजय व अन्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई तो पर उसको रद्द करने के लिए पुलिस ने उन लोगों के शपथ पत्र एकत्रित किए जो घटना के समय मौके पर नहीं थे।
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