एनसीआर में शामिल हरियाणा के 14 जिलों में अब पटाखे बनाने, बेचने, फोड़ने पर पूर्ण रोक

vardaannews.com

हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने एनसीआर में शामिल प्रदेश के 14 जिलों में पटाखे बनाने, बेचने, फोड़ने, भंडारण करने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है।

ऐसे में 44,212 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल वाले हरियाणा में 25,327 वर्ग किलोमीटर यानी 57.27% क्षेत्र में अब दिवाली, शादियों या अन्य त्योहार व कार्यक्रमों में पटाखे नहीं फोड़ सकेंगे। अब तक प्रदूषण बढ़ने पर सिर्फ दिवाली के त्यौहारी सीजन में पटाखों पर प्रतिबंध लगाता था। इसमें भी ग्रीन पटाखे की छूट दी जाती थी। पर अब एनसीआर के जिलों में सभी प्रकार के पटाखे पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। इसे लेकर बोर्ड ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। एनसीआर में प्रदूषण का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। कोर्ट की सख्ती के बाद यह फैसला लिया है। हरियाणा के फरीदाबाद, गुरुग्राम, पलवल, नूंह, सोनीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी, चरखी दादरी, जींद, रेवाड़ी, पानीपत, करनाल, महेंद्रगढ़ एनसीआर में हैं।

हर जिले में शिकायत निवारण तंत्र भी बनाया गया : हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव प्रदीप कुमार के अनुसार एनसीआर में शामिल 14 जिलों में शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है। इसके तहत पटाखे को लेकर जारी आदेशों के उल्लंघन पर कोई भी व्यक्ति डीसी, एसडीएम के पास शिकायत कर सकेगा। शिकायत के लिए एक्स हैंडल पर भी प्लेटफार्म उपलब्ध कराया है। हर जिले का अलग व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी भी जारी की गई है।

आदेश के उल्लंघन पर 5 साल तक कैद 15 लाख तक जुर्माना : पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 की धारा-5 के तहत पटाखों पर प्रतिबंध लगाया है। धारा-15 के तहत कार्रवाई का प्रावधान है। आदेश-निर्देश के उल्लंघन पर संबंधित व्यक्ति को 5 साल तक की कैद या ₹1 लाख तक का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर उल्लंघन जारी रहता है तो प्रत्येक दिन के लिए 5000 रुपए तक का अतिरिक्त जुर्माना लगाया जा सकता है। अगर आदेशों का उल्लंघन कोई कंपनी करती है तो 1 से 15 लाख रुपए तक जुर्माने का प्रावधान है।

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