(अंबाला) शंभू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के दौरान हिंसक झड़पों को 18 महीने का समय बीत चुका है। इस मामले में पुलिस ने अंबाला सदर थाने में किसानों के खिलाफ 15 फरवरी को केस दर्ज किया था। पुलिस ने मामले में 236 पन्नों की चार्जशीट कोर्ट में पेश की है। इसमें वाटर कैनन बाय नवदीप जलबेड़ा समेत करीब 20 किसानों को नामजद व अन्य अज्ञात को आरोपी बनाया है। उन पर आईपीसी की धारा 307 यानि हत्या का प्रयास लगाई गई है।
इस मामले में 8 अगस्त को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश सुनवाई करेंगे। इसमें किसानों की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता व अंबाला बाल संगठन के पूर्व अध्यक्ष रोहित जैन पेश होंगे। 13 फरवरी 2024 को शंभू बॉर्डर पर किसानों और अंबाला पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इसमें किसानों ने घग्गर नदी पर बने पुल पर लगी पुलिस की बैरिगेटिंग को हटाने का प्रयास किया था। इसके बाद किसानों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी।
15 फरवरी 2024 में अंबाला सदर थाने में शिकायत : इस दौरान कई पुलिसकर्मी व किसान घायल हुए थे। पुलिस कर्मियों को सिटी के नागरिक अस्पताल व किसानों को पंजाब के राजपुर स्थित अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया था। इस मामले में 15 फरवरी 2024 में अंबाला सदर थाने में शिकायतकर्ता रजत की शिकायत पर किसानों के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। इसी मामले में पुलिस ने नवदीप को गिरफ्तार किया था। इसके बाद नवदीप की स्थानीय कोर्ट से जमानत मिल गई थी।
236 पन्नों की चार्जशीट में पुलिस ने 12 पुलिस मुलाजिमों की सिविल अस्पताल अंबाला सिटी से जारी मेडिकल रिपोर्ट लगा रखी है। इसमें उनके साधारण चोटें हैं। वहीं हथियार के रूप में पुलिस ने घटनास्थल यानी शंभू बॉर्डर से कंचे, पत्थर और डंडों को बरामद दिखाया है। जबकि पूर्व में कई अन्य हथियारों के दावे भी सामने आ रहे थे। हालांकि पुलिस के अनुसार वह मामले में अभी अनुसंधान कर रही है।
चश्मदीद 55 गवाहों के नाम : पुलिस ने इस मामले में चश्मदीद 55 गवाहों के नाम को भी जांच में शामिल किया है। इसमें एसडीएम, जिला परिषद के सीईओ, एसपी राहुल देव, डीसी व अन्य अधिकारी शामिल है। वहीं पुलिस ने घटनाक्रम की सीसीटीवी फुटेज भी साक्ष्य के रूप में दिखाई है, जिसे कोर्ट के समक्ष पेश किया जाएगा।
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