(नई दिल्ली) विशेष अदालत ने नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के पूर्व चेयरमैन व मैनेजिंग डायरेक्टर (सीएमडी) अभय कुमार श्रीवास्तव, उनकी पत्नी चांदनी श्रीवास्तव और उनके मित्र दंपति बीएल बजाज और अनिता बजाज को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दोषी करार दिया है।
राउज एवेन्यू स्थित विशेष न्यायाधीश (पीसीएक्ट) शैलेंद्र मलिक की अदालत ने चारों आरोपितों को पीएमएलए की धारा 3 व 4 के तहत दोषी मानते हुए कहा कि आरोपियों ने संगठित रूप से मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध किया है। अदालत ने कहा कि यह केवल एक व्यक्ति की करतूत नहीं थी, बल्कि पूर्व नियोजित साजिश थी। अब अदालत द्वारा दोषियों के खिलाफ सजा की अवधि पर जल्द सुनवाई होगी। पीएमएलए में अधिकतम 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।
इसके साथ जांच के दौरान ईडी द्वारा अटैच की गई आरोपितों की संपत्तियों को भी जब्त किया जाए जा सकता है। नालको के पूर्व सीएमडी के खिलाफ यह मामला ओडिशा के अंगुल स्थित कैप्टिव पावर प्लांट के लिए 2 लाख टन कोयले की खरीद से संबंधित एक निविदा में रिश्वत के लेनदेन से संबंधित है। इस मामले में सीबीआई ने 2011 में प्राथमिक की थी। 2014 में ईडी ने इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया था। जांच एजेंसियों ने अभय श्रीवास्तव पर आरोप लगाया था कि उन्होंने निविदा के लिए अपने मित्र और एनटीपीसी में पूर्व सहयोगी बीएल बजाज के माध्यम से रिश्वत ली थी। ईडी के अनुसार अभय श्रीवास्तव की पत्नी चांदनी श्रीवास्तव ने अनिता बजाज के नाम पर फर्जी पहचान पत्र और हस्ताक्षर का उपयोग करते हुए दिल्ली में बैंक लॉकर खोला और उसमें अवैध रूप से सोने की ईंटे व आभूषण जमा किए।
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