(नई दिल्ली) सुप्रीम कोर्ट ने नाबालिक से दुष्कर्म एवं हत्या के मामले में एक व्यक्ति की मौत की सजा को, बिना किसी छूट के उसको पूरे जीवन काल के लिए आजीवन कारावास में बदल दिया।
जस्टिस विक्रम नाथ, संजय करोल और संदीप मेहता की पीठ ने कहा, निचली अदालत एवं उत्तराखंड हाईकोर्ट ने मौत की सजा सुनाने के लिए सिर्फ ‘अपराध की क्रूरता’ पर टिप्पणी की थी। पीठ ने 16 जुलाई को दिए फैसले में कहां, ‘ अदालतों ने इस निष्कर्ष पहुंचने के लिए किसी अन्य स्थिति पर विचार नहीं किया’ कि यह मामला दुर्लभतम में भी दुर्लभतम श्रेणी का है। हमारे विचार से इस तरह के दृष्टिकोण को बरकरार नहीं रखा जा सकता। दोषी ने सुप्रीम कोर्ट में जनवरी 2020 के हाई कोर्ट के उसे आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसकी दो दोषसिद्धि और मृत्युदंड की पुष्टि की गई थी।
हाई कोर्ट ने सिर्फ घटना की क्रूरता पर विचार किया: अभियोजन पक्ष के अनुसार उस व्यक्ति ने जुलाई 2018 में मिठाई खरीदने के बहाने 10 वर्षीय नाबालिक लड़की को अपनी झोपड़ी में बुलाया और दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। कहा गया कि उस व्यक्ति ने मासूम बच्चों को बहला-फुसलाकर अपने घर बुलाया था। उनमें से अपनी पसंद की बच्ची को रोक लिया। शीर्ष अदालत ने कहा अभियोजन पक्ष का मामला दोषी की झोपड़ी से पीड़िता के शव की बरामदगी, अंतिम बार देखे जाने के सिद्धांत व डीएनए साक्ष्य पर आधारित था। पीठ ने व्यक्ति के विरुद्ध दोषसिद्धि के निष्कर्ष में हस्ताक्षेप करने से इनकार करते हुए कहा, अभियोजन पक्ष ने मामले को संदेह से परे साबित कर दिया है। साथ ही कहा निचली अदालत में हाई कोर्ट ने सिर्फ घटना की क्रूरता पर विचार किया।
सजा को आजीवन कारावास में बदलना उचित समझते हैं : पीठ ने परिवीक्षा अधिकारी, जेल प्रशासन और अपीलकर्ता को मनोवैज्ञानिक मूल्यांकन रिपोर्ट का हवाला दिया। पीठ ने कहा कि अयोध्या के जिला परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार दोषी के परिवार की स्थिति बहुत दयनीय थी। और वह मजदूरी करके अपनी आजीविका चलाते थे। मनोवैज्ञानिक रिपोर्ट में कहा गया कि परिवार को सामाजिक-आर्थिक स्थिति के कारण अपीलकर्ता स्कूल नहीं जा सका। और उसने 12 वर्ष की उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था। शीर्ष अदालत ने कहा कि उपरोक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए हम उसकी सजा को आजीवन कारावास में बदलना उचित समझते हैं।
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