बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री व राजद प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने जमीन के बदले नौकरी को घोटाले में ट्रायल कोर्ट की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है।
जस्टिस एमएम सुंदरेश और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ पर इस मामले पर 18 जुलाई को सुनवाई कर सकती है। ज्ञात हो 29 में को दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था की, कार्रवाई पर रोक लगाने का ठोस कारण नहीं है। कोर्ट ने यादव की अर्जी पर सीबीआई को नोटिस जारी किया और सनी 12 अगस्त के लिए तय की।
जमीन के बदले नौकरी : यह मामला भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य क्षेत्र में ग्रुप-डी की नियुक्तियां से जुड़ा है। जो लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए 2004-09 के बीच जबलपुर (मध्य प्रदेश) में की गई थी। आरोप है कि इन नियुक्तियों के बदले भर्ती किए गए व्यक्तियों ने लालू प्रसाद के परिवार या सहयोगियों के नाम पर भूमि के टुकड़े दिए या स्थानांतरित किए थे। लालू ने हाई कोर्ट में अपनी याचिका में एफआईआर और 2022, 2023 व 2024 में दायर 3 चार्ज शीट रद्द करने की मांग की। सीबीआई ने 18 मई 2022 को लालू प्रसाद उनकी पत्नी, दो बेटियां, अज्ञात सरकारी अफसर और निजी व्यक्तियों के खिलाफ मामला दर्ज किया था।
लालू ने कहा एफआईआर 2022 में दर्ज की गई। जिसमें 14 साल की देरी है, जबकि सीबीआई की प्रारंभिक जांच बंद कर दी गई थी। यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग है। उन्हें गैरकानूनी और प्रतिशोध की भावना से जांच के माध्यम से पीड़ित किया जा रहा है।
अवमानना के मामले में राहत दी : वहीं दूसरी ओर दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री व जदएस नेता एचडी कुमारस्वामी को अवमानना के एक मामले में गुरुवार को राहत दे दी। कोर्ट ने कर्नाटक के गांव में कथित तौर पर बड़े पैमाने पर भूमि अतिक्रमण मामले में चल रही अवमानना कार्रवाई में कुमार स्वामी को पक्षकार बनाने के आदेश पर रोक लगा दी। पीठ ने कर्नाटक हाईकोर्ट के 17 अप्रैल के आदेश के खिलाफ कुमारस्वामी की अर्जी पर संज्ञान लिया और एनजीओ (समाज परिवर्तन समुदाय) को नोटिस जारी किया। एनजीओ ने कुमारस्वामी व उनके स्वजनों पर कैथागनहल्ली गांव में बड़े पैमाने पर भूमि अतिक्रमण का आरोप लगाया है।
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