सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब सरकार को बड़ा झटका दिया है। शीर्ष अदालत ने सोमवार को पंजाब में 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की नियुक्तियां को पूर्ण रूप से मनमानी करार देते हुए रद्द कर दिया।
न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और के विनोद चंद्रन की पीठ ने सितंबर 2024 के पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच के उसे फैसले को रद्द कर दिया जिसमें इन नीतियों को सही ठहराया गया था।
क्या था मामला : अक्टूबर 2021 में पंजाब के उच्च शिक्षा निदेशालय ने असिस्टेंट प्रोफेसर और लाइब्रेरियन की भर्ती के लिए सार्वजनिक विज्ञापन जारी किया था। यह प्रक्रिया राज्य विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुरू हुई थी। बाद में कई उम्मीदवारों ने भर्ती में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए याचना दायर की।
याचिका कर्ताओं का सुप्रीम कोर्ट में तर्क : चयन प्रक्रिया यूजीसी विनियम 2010 का उल्लंघन है। यह सभी पद पंजाब लोकसभा आयोग के अधीन आते हैं और आयोग के बिना चयन अवैध है। पूरी प्रक्रिया मनमानी, पारदर्शिता रहित व राजनीतिक लाभों के लिए थी। आयोग से भारती से जुड़े मामलों में सलाह लेना जरूरी है जो नहीं ली गई थी।
सरकार और चयन अभ्यर्थियों का तर्क : संविधान का अनुच्छेद 320 (3 ) अनिवार्य नहीं बल्कि निर्देशात्मक है। राज्य को यह अधिकार है कि वह अपनी भर्ती प्रक्रिया खुद तय करें। यह निर्णय वर्षों से खाली पड़े पदों को भरने और शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से लिया गया था।
सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी : सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राज्य इस तरह की मनमानी प्रक्रिया को नीतिगत निर्णय की आड़ में सही नहीं ठहरा सकता। यूजीसी जैसी विशेष संस्थानों ने असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए एक स्पष्ट प्रक्रिया निर्धारित की है, जिसमें उम्मीदवार को अकादमिक मूल्यांकन, साक्षात्कार जैसे चरण शामिल है। प्रक्रिया में गंभीर खामियां हैं। केवल मल्टीपल चयन आधारित लिखित परीक्षा के आधार पर चयन करना अस्वीकार है। कोर्ट ने कहा एक समय प्रसिद्ध चयन प्रक्रिया को अचानक बिना वैधानिक प्रक्रिया अपनाएं बदलना न केवल मनमानी थी बल्कि इसे पूरी प्रक्रिया अवैध हो गई। इसलिए हाईकोर्ट ने पंजाब सरकार को झटका देते हुए 1158 असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती को रद्द कर दिया।
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