तंबाकू उद्योग से जुड़े लोगों को नहीं मिलेगी सरकारी नौकरी

vardaannews.com

(चंडीगढ़) तंबाकू उद्योग पर राज्य सरकार ने सख्ती कर दी है। कोई भी व्यक्ति जो वर्तमान में तंबाकू उद्योग में कार्यरत है या तंबाकू व्यापार से लाभान्वित होता है,उसे सरकारी व संविदा पर भी नौकरी नहीं मिलेगी। उसे किसी भी कमेटी में नॉमिनेट नहीं किया जाएगा। वहीं सरकारी अधिकारी व कर्मचारी तंबाकू उद्योग में शामिल नहीं हो सकेंगे। यदि ऐसा किया तो फिर एक्शन होगा। यहां तक कि वह तंबाकू उद्योग से जुड़े लोगों से मिलना जुलना भी नहीं करेंगे। मिलना ज्यादा जरूरी है तो लिखित रूप में एंपावर्ड कमेटी के ध्यान में लाना होगा।

सरकार ने तंबाकू सेवन रोकथाम के लिए सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों के लिए सख्त आचार संहिता बनाई है। तंबाकू उद्योग से जुड़े उद्योगपतियों के साथ बातचीत सीमित रखनी पड़ेगी। यदि किसी तंबाकू उद्योगपति से कर्मचारियों का मिलना जरूरी है तो उसके लिए स्टेट एंपावर्ड कमेटी से मंजूरी लेनी पड़ेगी। इसके दायरे में संविदा कर्मचारी भी आएंगे। सरकार ने स्वास्थ्य विभाग के एसीएस की अध्यक्षता में स्टेट लेवल एंपावर्ड कमेटी और डीसी की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट लेवल एंपावर्ड कमेटी का गठन किया है। सरकार का मानना है कि मजबूत तंबाकू नियंत्रण नीतियों को कमजोर करने के लिए तंबाकू उद्योग विश्व स्तर तक विभिन्न हथकंडे अपनाता रहा है। इसीलिए यह प्रोटोकॉल बनाया गया है, क्योंकि तंबाकू उद्योग के प्रतिनिधि अधिकारियों-कर्मचारियों से संपर्क तक करते रहते हैं।

तंबाकू उद्योगपतियों के साथ बैठक कीभी होगी रिकॉर्डिंग : कमेटी की तंबाकू उद्योगपतियों के साथ होने वाली बैठक की रिकॉर्डिंग भी होगी। बैठक तभी होगी जब जनता के हित के लिए अत्यंत आवश्यक हो। नोडल अधिकारी बैठक के एजेंट की समीक्षा करेगा। उसके बाद निर्णय होगा कि तंबाकू उद्योग प्रतिनिधि से मिलना है या नहीं। बैठक में नाम और पद पूछ कर शामिल किया जाएगा। पहले स्पष्ट होगा कि बातचीत का तात्पर्य साझेदारी, संवाद या सहयोग तो नहीं। बैठक सरकारी विभागों के परिसर में होगी। विधि विभाग का प्रतिनिधि बैठक में मौजूद रहेगा।

सेवानिवृत्ति के बाद भी ऐसे उद्योग से नहीं जुड़ सकते :

कमेटी में शामिल सभी अधिकारी व कर्मचारी कमेटी के समक्ष लिखित रूप में देंगे कि तंबाकू उद्योग के साथ उनका कोई भी वर्तमान या पूर्व व्यवसाय नहीं रहा है। सेवा के बाद भी तंबाकू उद्योग के भीतर किसी भी व्यावसायिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे।

कोई भी लोक सेवक तंबाकू उद्योग से अपने परिवार, रिश्तेदारों, मित्रों के लिए कोई योगदान नहीं मांगेगा। इसमें भुगतान,उपहार, सेवाएं, वित्तीय सहायता आदि शामिल है।

लोक सेवक को तंबाकू उद्योग द्वारा कोई हस्तक्षेप महसूस होता है या तंबाकू उद्योग के प्रतिनिधि से बिना पूर्व सूचना के मुलाकात हुई है तो तुरंत कमेटी को बताना होगा।

उपरोक्त नियमों के अनुसार अगर कोई लोक सेवक तंबाकू उद्योग से किसी भी प्रकार से जुड़ा हुआ मिलता है, तो उसके खिलाफ उचित अनुशासनिक कमेटी कार्रवाई करेगी।

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