यहां जानिए रिटायरमेंट के बाद ईपीएस पेंशन कैसे मिलेगी

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प्राइवेट सेक्टर से रिटायरमेंट के बाद पेंशन निकालने की प्रक्रिया क्या होती है? पेंशन कब से मिली शुरू हो जाती है रिटायरमेंट होते ही तत्काल पेंशन पाने के लिए क्या करना होता है? आईए जानते हैं इन सभी सवालों के जवाब।

क्या आप जानते हैं प्राइवेट नौकरी से रिटायरमेंट के बाद पेंशन की क्या प्रक्रिया होती है? उसके क्या नियम-कायदे होते हैं। पेंशन प्रारंभ होने के बाद यदि आना बंद हो जाए तो क्या करना चाहिए? पेंशन का फार्मूला क्या होता है आपको पेंशन से जुड़ी ऐसी कुछ जरूरी सवालों के जवाब यहां पर जाने को मिलेंगे।

पेंशन कितनी बनेगी, इसका फार्मूला : प्राइवेट कर्मचारियों की पेंशन ईपीएस (एम्पलाइज पेंशन स्कीम) के तहत आती है। इसका लेखा जोखा EPFO (एम्पलाइज प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन) की निगरानी होता है। पेंशन के लिए न्यूनतम सेवा की अवधि कम से कम 10 वर्ष होनी चाहिए।

मंथली पेंशन फार्मूला : यदि पेंशन योग वेतन x पेंशन है और योग सेव /70 है। पेंशन। गणना 2014 के पहले अधिकतम 6500 बेसिक सैलरी से व उसके बाद अधिकतम 15000 बेसिक के हिसाब से होगी।

ऐसी होगी गणना : यदि आपने 23 साल की उम्र से नौकरी शुरू की और 58 वर्ष की आयु में रिटायरमेंट हो रहे हैं तो आपकी नौकरी 35 साल हुई। इसकी गणना आप दो तरह से कर सकते हैं।

1. 2014 के बाद मंथली पेंशन 15000 x 11/70 =2357 रुपए।

2. 2014 के पहले मंथली पेंशन : 6500 x 24/17=2228 रुपए।  

दोनों को मिलाकर मासिक पेंशन करीब 4585 रुपए बनेगी।

पेंशन का फॉर्म कैसे भरें : पहले EPFO के बारे में पोर्टल पर ई – नॉमिनेशन करें। इसमें अपना और परिवार का विवरण दें।

पेंशन निकालने के लिए क्या करें?:  तुरंत पेंशन के लिए पोर्टल पर फॉर्म 10D भरें। जिनकी नौकरी 10 वर्ष से कम है और यदि वह अपनी पूरी राशि निकालना चाहते हैं तो फार्म 10C आवेदन करें।

पेंशन रुक जाने पर क्या करें?: पेंशन के लिए हर साल जीवन प्रमाण पत्र देना होता है। यदि आप यह जीवन प्रमाण पत्र नहीं देते तो आपकी पेंशन बैंक में आनी बंद हो जाती है इस स्थिति में आप यह प्रमाण पत्र बैंक या कार्यालय में आधार बायोमैट्रिक से प्रस्तुत कर सकते हैं।

पहले नौकरी छोड़ दी तो क्या करें? : नौकरी 10 वर्ष से अधिक या आयु 50 वर्ष से कम हो तो फॉर्म 10C की भरना होगा। स्कीम सर्टिफिकेट जारी होने पर 50 वर्ष के बाद पेंशन का आवेदन कर सकते हैं।

मृत्यु होने पर पेंशन कैसे मिलेगी? : यदि पेंशन धारक की मृत्यु हो जाती है तो मृतक की पत्नी को आधी पेंशन मिलेगी और यदि पत्नी भी ना हो तो 25 वर्ष से कम उम्र के दो बच्चों को पेंशन प्राप्त हो सकती है।

अपात्र होने का खतरा कैसे रहता ? : नौकरी बदलते वक्त यदि पिछली सर्विस का पीएफ निकाल लेते हैं तो अपात्रता का खतरा बढ़ जाताहै। पीएफ को ट्रांसफर करवाते रहे तो पेंशन सर्विस बनी रहेगी।

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