पुलिस कस्टडी में मौत के मामले की सीबीआई को दोबारा जांच के आदेश

vardaannews.com

(हरियाणा) प्रदेश के जींद जिले के कस्बे जुलाना में 2022 में नशा तस्करी में गिरफ्तार आरोपी युवक पप्पू की पुलिस हिरासत में मौत के मामले में नया मोड़ आ गया है। इस मामले में अब आरोपी युवक का कस्टडी के दौरान इलाज में लापरवाही बढ़ाने वाले जींद जेल व जिला नागरिक अस्पताल के डॉक्टरों की मुश्किलें बढ़ गई है। कोर्ट ने मामले में जांच कर रही सीबीआई की टीम को कैसे री-इन्वेस्टिगेट करने व मृतक के इलाज में लापरवाही करने वाले डॉक्टर के खिलाफ रोहतक पीजीआई के डॉक्टरों का मेडिकल बोर्ड बनाकर जांच करने के आदेश दे दिए हैं। इस मामले में सीबीआई 1 अगस्त को रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी।

13 अप्रैल 2022 को जुलाना पुलिस ने पप्पू नाम के युवक को नशा तस्करी में गिरफ्तार किया था। आरोपी को जेल भेजने के एक दिन बाद ही 17 अप्रैल को उसकी जींद जेल में तबीयत खराब हो गई और जेल प्रबंधन ने आरोपी को जिला नागरिक अस्पताल में भर्ती करवा दिया। उसे रोहतक पीजीआई रेफर कर दिया, जहां पर उसकी मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर मारपीट,थर्ड डिग्री व टॉर्चर करने के आरोप लगाए।

पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पप्पू के शरीर पर पीठ, कोहनी और पैरों पर चोटों के निशान मिले थे। हाई कोर्ट के आदेशों पर चंडीगढ़ सीबीआई ने अज्ञात पुलिस कर्मियों पर केस दर्ज कर क्लोजर रिपोर्ट दाखिल कर दी। मृतक के पिता जय नारायण ने कहां की बेटे को पुलिस हिरासत में बेरहमी से प्रताड़ित करने पर उसकी मौत हुई है। जय और सिविल अस्पताल में मेडिकल अधिकारियों द्वारा पप्पू की डायबिटीज को नजरअंदाज किया जिसके चलते ब्लड शुगर बढ़ने पर उसकी मौत हो गई। सीबीआई ने कोर्ट में दायर क्लोजर रिपोर्ट में स्वीकार किया है, की जेल अस्पताल में तैनात जुलाना सीएचसी और जींद जिला सिविल अस्पताल में तैनात डॉक्टरों ने मृतक का ठीक से इलाज नहीं करने में लापरवाही की है। रोगी की शुगर हिस्ट्री हाई होने के बावजूद चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इलाज में कारवाई नहीं की गई। मामले में सीबीआई अपनी रिपोर्ट 1 अगस्त को कोर्ट में पेश करेगी।

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