स्टेट बैंक ऑफ़ इंडिया ने अनिल अंबानी की रिलायंस कम्युनिकेशन के 31580 करोड. रुपए के लोन को किया फ्रॉड घोषित

vardaannews.com

एसबीआई ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के 31580 करोड रुपए के लोन खाता को फ्रॉड घोषित किया है। बैंक ने आरबीआई को कंपनी के पूर्व निदेशक अनिल अंबानी का नाम भी रिपोर्ट करने का फैसला लिया है। रिलायंस कम्युनिकेशंस (आर कॉम)ने शेयर बाजार को बताया एसबीआई की धोखाधड़ी पहचान समिति ने गड़बड़ी पकड़ी।

कंपनी को 23 जून को यह पत्र मिला। लोन अगस्त 2016 से पहले का है। इसके बाद बैंक नहीं कंपनी को कई शो-कोज़ नोटिस दिए। एसबीआई ने कहा कंपनी ने लोन शर्तों का पालन नहीं किया, अकाउंट में अनियमितता मिली है। वही एसबीआई के बाद अन्य कर्ज दाता भी ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं। इससे पहले एसबीआई ने 10 नवंबर 2020 को आरकॉम के खाते फ्रॉड होने की सूचना आरबीआई को दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने मार्च 2023 में फ्रॉड वर्गीकरण निरस्त किया था। नए नोटिस, जांच के बाद 13 जून 2025 को फिर फ्रॉड घोषित किया गया। कंपनी के वकीलों ने कहां यह कदम आरबीआई के निर्देशों और कोर्ट के आदेशों के खिलाफ है।

एसबीआई के फैसले के कारण कंपनी व उसके डायरेक्टर को 5 साल तक बैंक, वित्तीय संस्थानों व एनबीएफसी से लोन मिलने में मुश्किल होगी। कंपनी अगर फ्रॉड मनी का भुगतान कर दे तो क्रेडिट बहाल हो सकती है। हालांकि रेटिंग, साख बहाल करने में लंबे समय लगेगा।

एसबीआई ने 23 जून 2025 के पत्र के अनुसार आगे की कार्रवाई आरबीआई करेगा। ऐसे मामलों को लेकर आरबीआई का 2016 का सर्कुलर है। जेट एयरवेज के संस्थापक नरेश गोयल के खिलाफ ऐसे ही मामले में कार्यवाही हुई थी।

इस आदेश का कंपनी पर क्या होगा असर?

कंपनी के खिलाफ दिवालिया मामला चल रहा है। उसे बैंक से लोन नहीं मिल सकता। वही कंपनी का तर्क है कि अब उसे पर नया केस नहीं चल सकता। हालांकि एसबीआई के आदेश से कंपनी व उसके डायरेक्टरों पर आपराधिक कार्यवाही शुरू हो सकती है।

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