(चंडीगढ़) हरियाणा के फरीदाबाद साहित 11 क्षेत्रों में जमीन के ऊपर से गुजरती बिजली की हाईटेंशन तार के लिए भूमि मलिको को 60 प्रतिशत मुआवजा मिलेगा,ग्रामीण क्षेत्र में 30% मुआवजा दिया जाएगा। नगर परिषद के क्षेत्र में 45% मुआवजा दिया जाएगा। मुआवजे की गणना करने के लिए तथा भूमि दर निर्धारित करने के लिये जिला जिला स्तर पर समिति निर्धारित की जाएगी।
इसके अलावा भूमि मालिकों का प्रतिनिधि,ट्रांसमिशन सेवा कंपनी का व्यक्ति तथा हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के सदस्य होंगे।
आवश्यकता अनुसार एक व्यक्ति को समिति में शामिल किया जाएगा भूमि विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव एके सिंह ने सुचना जारी कर दी है।.
खेतों में ट्रांसमिशन टावर लगाने के लिए 200% मुआवजा मिलेगा। |
खेतों में स्थापित किये जाने वाले ट्रांसमिशन टॉवर की श्रतिपूर्ति में भूमि का 200% मुआवजा दिया जाएगा। मुआवज़ा की बढोतरी मे भूमि कंपनी तथा किसानों के बीच लम्बे समय से चले आ रहे विवादों को निपटाया जाएगा। ट्रांसमिशन परियोजना के अनुसार भूमि मालिकों को राहत मिलेगी।
हाल ही में किसानो को फ़सलों का मुआवज़ा पूर्ण नीति के अनुसार ही दिया जाएगा।
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